कॉपर तार चोरी के 19 साल पुराने मामले में पर्याप्त साक्ष्य न होने पर अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष स्वतंत्र गवाह और बरामद माल पेश नहीं कर सका, जिससे केस कमजोर पड़ गया।

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