अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh

Updated Sat, 11 Apr 2026 12:09 PM IST

कॉपर तार चोरी के 19 साल पुराने मामले में पर्याप्त साक्ष्य न होने पर अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष स्वतंत्र गवाह और बरामद माल पेश नहीं कर सका, जिससे केस कमजोर पड़ गया।


Court Acquits Accused in 19-Year-Old Copper Wire Theft Case Over Lack of Evidence

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– फोटो : अमर उजाला



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आगरा में बिजली के खंबों से लाखों रुपये के कॉपर के तार व अन्य सामान चोरी करने में मामले में अभियोजन पक्ष अदालत में स्वतंत्र गवाह और चोरों से बरामद माल पेश नहीं कर सका। विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध ज्ञानेंद्र राव ने साक्ष्य के अभाव में 19 साल बाद आरोपी रवी अग्रवाल और धर्मवीर उर्फ धर्मेंद्र को बरी करने के आदेश दिए।


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