यूरिया के साथ जबरन टैगिंग (लगेज) देने पर कंपनी यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कृषि विभाग की ओर से हरीपर्वत थाने में तहरीर दी गई।

करीब 6-7 थोक उर्वरक विक्रेताओं ने यारा फर्टिलाइजर्स के खिलाफ कृषि विभाग में शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी पहले टैगिंग उत्पादों की मांग लिखित रूप में लेती है, इसके बाद यूरिया की आपूर्ति करती है। इससे उनकी मजबूरी हो जाती है किसानों व फुटकर विक्रेताओं को यूरिया के साथ टैगिंग दें।

जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ताओं के पास कंपनी की डीलरशिप है। उनकी फर्म को यूरिया व यारा लीवा नाइट्रोवोर 25 किग्रा (वोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रोवोर) आपूर्ति की जाती है। यदि लिखित मांग नहीं दी जाती है तो कंपनी यूरिया नहीं देती है। यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (क्राप न्यूट्रेसन एग्री विजनेस), इंडस्ट्रियल एरिया, इंद्राधाम, बबराला, जिला संभल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

 



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