{“_id”:”69c4cbc388abd066fe02c06d”,”slug”:”consumer-court-orders-amazon-seller-to-replace-defective-ro-or-refund-with-interest-2026-03-26″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Agra: वारंटी में खराब हुआ आरओ, कंपनी नया दे या रकम अदा करे; उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
खराब आरओ बदलने से इनकार करने पर उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को 45 दिन में नया उत्पाद देने या ब्याज सहित रकम लौटाने का आदेश दिया। साथ ही मानसिक कष्ट के लिए 15 हजार रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
court new – फोटो : अमर उजाला
विस्तार
वारंटी में खराब हुए आरओ को टेक्नीशियन भी ठीक नहीं कर सका। कंपनी ने बदलकर भी नहीं दिए। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने प्रबंधक नेशनल ट्रेडर्स अमेजन कंपनी को आदेशित किया है कि 45 दिन के अंदर वादी को या तो नया आरओ दें या उसकी कीमत 6 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करें। इसके साथ ही मानसिक कष्ट और वाद व्यय के रूप में 15 हजार रुपये अलग से देने होंगे।
Trending Videos
थाना सदर क्षेत्र के देवरी सड़क निवासी श्याम सिंह ने आयोग में वाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने 3 मार्च 2024 को प्रबंधक अमेजन सेलर सर्विस बंगलूरू से ऑनलाइन आरओ वाटर प्यूरिफायर मशीन 34 हजार रुपये में बुक की थी। कंपनी ने उसकी एक की गारंटी दी थी। अक्तूबर 2024 में आरओ खराब हो गया। कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत की तो 30 अक्तूबर 2024 को टेक्नीशियन घर आया पर आरओ को ठीक नहीं कर सका। बाद में उसकी डिस्प्ले भी खराब हो गई। कंपनी में कई बार शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई।