किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने ताजगंज थाना क्षेत्र के कहरई मोड़, मीरा विहार निवासी गजेंद्र सिंह को दोषी माना। एडीजे-29 दिनेश कुमार चौरसिया ने उसे 10 साल का कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने ताजगंज थाना क्षेत्र के कहरई मोड़, मीरा विहार निवासी गजेंद्र सिंह को दोषी माना। एडीजे-29 दिनेश कुमार चौरसिया ने उसे 10 साल का कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
थाना ताजगंज में दर्ज केस के अनुसार, किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। बताया कि वह 7 अक्तूबर 2018 को पत्नी के साथ बाहर गए थे। 13 साल की पुत्री घर में अकेली थी। शाम को लौटे तो पुत्री घर में नहीं मिली। पता चला कि आरोपी गजेंद्र को साथ ले जाते देखा गया।
पुलिस ने केस दर्ज कर 14 अक्तूबर 2018 को आरोपी को गिरफ्तार किया। किशोरी को मुक्त कराया गया। 14 नवंबर 2018 को विवेचक ने आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने किशोरी के नाबालिग होने की वजह से उसकी सहमति को उसका कोई विधिक अधिकार नहीं माना।