court sentenced ten years of imprisonment to man guilty of committing unnatural acts with child in Agra

कोर्ट का आदेश
– फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा



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उत्तर प्रदेश के आगरा में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नसीमा खान ने बालक से अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले की सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने रुनकता निवासी सोनू को अप्राकृतिक कृत्य करने का दोषी पाया। अदालत ने उसे 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र की है। पिता ने सिकंदरा थाने में केस दर्ज कराया था। बताया कि उनका आठ साल का बेटा 14 मार्च 2015 को शाम पांच बजे घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान आरोपी सोनू उसके बेटे को अपने घर ले गया। वहां उसने अप्राकृतिक कृत्य किया। 

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बेटे की चीख-पुकार सुनकर वह और उनका भतीजा आरोपी के घर पहुंचे। उन्हें देख आरोपी सोनू उनके बेटे को लहूलुहान अवस्था में छोड़ कर भाग गया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पुष्टि के लिए वादी, पीड़ित सहित सात गवाह अदालत में पेश किए गए।



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