मैनपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश का पालन न करने पर अधीक्षण अभियंता विद्युत को व्यक्तिगत रूप से आयोग ने तलब किया है। अगली सुनवाई 19 अक्तूबर को होगी। विद्युत विभाग द्वारा राज्य आयोग में की गई अपील निस्तारित हो जाने के बाद भी जिला आयोग के आदेश का पालन नहीं गया है।

दन्नाहार थाना क्षेत्र के नगला बहादुर टिंडौली निवासी शेरसिंह यादव ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। आयेाग ने शिकायत पर सुनवाई करने के बाद 12 जनवरी 2004 को नलकूप कनेक्शन जारी करने तथा पीड़ित को 15 हजार रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश विद्युत विभाग के अधिकारियों को जारी किए। जिला आयोग के आदेश के खिलाफ विद्युत विभाग ने राज्य आयोग में अपील की। इसका निस्तारण राज्य आयोग में 25 जनवरी 2023 को हो गया। विद्युत विभाग ने जिला आयोग के आदेश का पालन नहीं किया।

पीड़ित के अधिवक्ता द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की गई। आयोग के अध्यक्ष एसबी पांडेय, सदस्य नीतिका दास, नंदलाल ने शिकायत की सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद अधीक्षण अभियंता विद्युत को व्यक्तिगत रूप से आयोग में तलब किया गया है। अगली सुनवाई के लिए 19 अक्तूबर की तारीख तय की गई है।

शेरसिंह यादव दीवानी न्यायालय में वकालत करते हैं। उन्होंने गांव में नलकूप कनेक्शन लेने के लिए विद्युत विभाग में आवेदन किया। विभाग द्वारा सामान्य योजना के तहत समय से कनेक्शन नहीं हो पाने तथा प्राथमिकता चार्ज के पांच हजार रुपये जमा करने पर ही कनेक्शन की बात कही। उन्होंने नौ नवंबर 1994 को पांच हजार रुपया जमा किए। इसके बाद भी विभाग ने उनको नलकूप का कनेक्शन नहीं दिया। उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दर्ज कराई।



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