संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Thu, 21 Dec 2023 12:19 AM IST

कासगंज। जबरन शादी रचाने के आरोपी ने सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के एक गांव से किशोरी को आरोपी ने अगवा कर लिया था। इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय से आरोपी की जमानत याचिका खारिज की गई है।सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के आरोपी सुनील कुमार ने 16 वर्षीय किशोरी को जबरन शादी करने उद्देश्य से 12 जून को अगवा किया था। न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी की जमानत के लिए उसके अधिवक्ता की ओर से जमानत अर्जी डाली गई। जिसका विरोध विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता सुनील दरक के द्वारा किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।



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