संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Tue, 22 Aug 2023 11:01 PM IST

कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने अश्लील हरकतों के दोषी युवक को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

ढोलना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 22 मार्च 2017 को रात के समय बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर आई। इसी बीच गांव का ही दुष्यंत ने उसे पकड़ लिया और उसे खींच कर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी। किशोरी ने युवक के चंगुल से बचने के प्रयास शुरू कर दिए और चीख पुकार मचा दी। उसकी चीख सुनकर किशोरी के परिजन व ग्रामीण मौके पर आ गए। मामले की तहरीर पुलिस को दी गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने मामले की पैरवी की। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने धारा 354 के तहत तीन साल की सजा एवं 10 हजार का जुर्माना तथा पाॅक्सो की धारा 12 के तहत दो साल की सजा व पांच हजार का जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।



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