संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Fri, 20 Oct 2023 12:19 AM IST

मैनपुरी। थाना औंछा क्षेत्र में छह साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो युवकों को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।

थाना औंछा क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी 29 जनवरी 2017 की सुबह 11 बजे खेत पर शौच के लिए गई थी। खेत पर पहले से मौजूद मनोज मिश्रा तथा सोनू यादव मोटा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के पिता ने जब उनकेे घर जाकर शिकायत की तो उन्होंने गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। किशोरी के पिता ने दोनों के खिलाफ थाना औंछा में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराकर दोनों आरोपियों को जेल भेजने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।

मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दोनों केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर दोनों को दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत और एडीजीसी अभिषेक गुप्ता की दलीलों तथा गवाही के आधार पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।



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