कासगंज। अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने दो पक्षों के बीच हुए विवाद में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या के प्रयास के दोषी पाए जाने पर एक दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे पक्ष के दो लोगों को मारपीट का दोषी पाए जाने पर तीन साल की सजा सुनाई है।

ढोलना के डाडा गौशपुर में 6 जुलाई 2006 को दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। नरेंद्र ने मामला दर्ज कराया। नरेंद्र अपने पिता व अन्य के साथ बैठा हुआ था। तभी गांव के रामेश्वर, महेश व यतेंद्र वहां पहुंच गए और गाली गलोज करने लगे। मना करने पर मना करने पर फायर कर दिए जिससे नरेंद्र उसके पिता बदन सिंह व शैलेंद्र घायल हो गए। रामेश्वर, महेश व यतेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। जिसमें महेश की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। कोर्ट ने रामेश्वर व यतेंद्र को दोषी माना। कोर्ट ने धारा 307 के तहत दोनों दोषियों को पांच साल की सश्रम कारावास तथा धारा 506 में दो वर्ष की साधारण सजा सुनाई। दोनों धाराओं में दोनों दोषियों पर 14 हजार का जुर्माना लगाया।

दूसरे पक्ष के महेश व रामेश्वर अपने घर आ रहे थे। तभी बदन सिंह, नरेंद्र, ज्ञान सिंह, विजेंद्र सिंह ने उन पर गाली गलोज करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। महेश ने चारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मुकदमा विचरण के दौरान बदन सिंह व ज्ञान सिंह की मौत हो गई। जबकि नरेंद्र बाल अपचारी घोषित हो गया। कोर्ट ने विजेंद्र को दोषी माना। कोर्ट ने धारा 324 के तहत तीन साल, धारा 506 के तहत दो साल एवं धारा 323 व 504 के तहत छह छह माह की सजा सुनाई। जबकि सभी धाराओं में 6 हजार का जुर्माना लगाया।



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