संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Wed, 25 Oct 2023 11:54 PM IST

कासगंज । विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

सिढ़पुरा क्षेत्र के एक गांव की छात्रा 16 अगस्त 2023 को स्कूल से भोजन अवकाश के समय समोसे लेने के लिए गई थी। इसके बाद जब वह स्कूल वापस नहीं आई तो परिजन को सूचना दी गई। पिता ने थाना सिढ़पुरा में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोपी हरिओम को गिरफ़्तार कर लिया। वहीं किशोरी के बयान दर्ज कराए। आरोपी ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। विशेष लोक अभियोजक संजीव दरक ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। इस के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी । संवाद



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