संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Thu, 21 Sep 2023 10:43 AM IST

कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने युवती पर जानलेवा हमले के दोषियों को सात सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर सजा में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। सिकंदरपुर वैश्य के नगला बेरू निवासी राम किशोर, उनका बेटा स्वदेश, भाई जयपाल एवं पड़ोस का शौकीन 4 जनवरी 2005 को सुबह लगभग सात बजे गांव में ही आग जलाकर ताप रहे थे। इसी बीच गांव के ही शेर सिंह व देव सिंह वहां आ गए और गाली गलौज करने लगे। मना करने पर वे फावड़े से काटने की धमकी देने लगे। इसके बाद राम किशोर व उनका बेटा घर पर आ गए। पीछे से शेर सिंह व देव सिंह भी वहां आ गए। दोनों ने चारपाई पर लेटी राम किशोर की पुत्री शशि पर फावड़े से प्रहार कर दिया, जिससे उसके गंभीर चोट आ गई। चीख पुकार पर पत्नी लज्जावती, भाई जयपाल, पड़ोसी शौकीन वहां आ गए, जिससे दोनों भाग गए। मामले की सूचना पुलिस को दी। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। रामकिशोर ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने शेर सिंह व देव सिंह को दोषी माना। दोनों दोषियों को धारा 307 के तहत सात सात साल की सजा व दस दस हजार रुपये जुर्माना लगाया। धारा 452 के तहत दो दो साल की सजा व पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।



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