संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Wed, 11 Oct 2023 12:13 AM IST

कासगंज । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सै.माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने जान से मारने की कोशिश करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

सोरों क्षेत्र के नगला पीर पोस्ट खेरपुर के निवासी रामरहीस की उसके गांव के निवासी अनेक सिंह से जमीन के विवाद में रंजिश चली आ रही है। रामरहीस 14 जून 2023 को अपने प्लाट की नींव खोद रहा था तो अनेक सिंह व उसके परिवार वालों ने इसका विरोध किया। उसी रात को अनेक सिंह, संजय, जुगेंद्र, बब्लू, राजीव, धीरज, सुगड सिंह व अंजू आदि लोग लाठी डंडे, कुल्हाड़ी व लोहे की सरिया लेकर उसके घर में घुस आए और उसको पीटना शुरू कर दिया। चीख सुनकर भाई संजय,ताऊ राजवीर आये तो उनको भी पीटा। जिससे सभी लोग घायल हो गए। मामले की प्राथमिकी आरोपियो के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी धीरज ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिहं यदुवंशी ने मामले की पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।



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