संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Sat, 19 Aug 2023 11:28 PM IST

कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने दहेज हत्या के दोषी पति एवं सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।सुन्नगढ़ी क्षेत्र के गांव गजौरा निवासी सत्तार ने पुत्री नसरीन की शादी वर्ष 2008 में सोनू निवासी बडड़ नगर कासगंज के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की खातिर उसका उत्पीड़न करने लगे। नसरीन ने दहेज की मांग के बारे में मायके में जानकारी दी, लेकिन मायके पक्ष के लोग मांग को पूरी नहीं कर सके। 8 जून 2014 को ससुरालीजनों ने नसरीन की हत्या कर दी। ससुरालीजन के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव यदुवंशी ने मामले की पैरवी की। कोर्ट ने पति सोनू व सास मुन्नी देवी को विवाहिता की हत्या का दोषी माना। इसके बाद कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।



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