संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Thu, 28 Sep 2023 11:52 PM IST

कासगंज। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कृष्ण लीला यादव के न्यायालय ने डायजापाम की तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने आरोपी को जमानत नहीं दी।

उप निरीक्षक विनय कुमार शर्मा 2 सितंबर 2023 को गस्त पर थे तभी मुखबिर की सूचना पर चामुंडा गेट के पास खड़े खेमसिंह निवासी शिव सिंह कालोनी, गोवर्धन मथुरा को पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके पास से 1920 ग्राम नशीला पाउडर (डायजापाम) बरामद हुआ। खेमसिंह पुत्र मंगल सिंह की तलाशी लेने पर उसके पास से 78 नोट 500-500 व दो नोट 200 के मिले। डायजापाम बरामद होने पर उसने बताया कि उसने यह पाउडर बडडू नगर निवासी अब्दुल सलाम से खरीदा था। इसको बेचकर वह अपने घर का खर्च चलाता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। खेम सिंह ने अपनी जमानत अर्जी कोर्ट में डाली। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अंकित अग्रवाल, ने मामले की पैरवी की और आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने की अपील की। न्यायालय ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। संवाद



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