कोर्ट की खबर – पिता-पुत्र सहित चार को साढ़े तीन साल की सजा

थाना कुर्रा क्षेत्र में 19 साल पहले की थी मारपीट

संवाद न्यूज एजेंसी

मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में 19 साल पहले एक युवक की मारपीट करके हाथ की हड्डी तोड़ने वाले पिता-पुत्र सहित चार लोगों को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेयांश निरंजन ने तीन साल छह महीने की सजा सुनाई है। उन पर तीन तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

थाना कुर्रा के गांव ढ़कपुरा निवासी रामसिंह ने थाना कुर्रा में 25 जून 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसकी जमीन पर सुबह सात बजे गांव के ही लालसिंह अपने पुत्र रामूसिंह, राजेश सिंह, गांव के ही रवि सिंह के साथ कब्जा कर रहे थे। जानकारी होने पर वह मौके पर पहुंचा। उसने कब्जा करने का विरोध किया तो मारपीट करके उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।

मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेयांश निरंजन की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने चारों केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर चारों को मारपीट करके हड्डी तोड़ने का दोषी पाया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेयांश निरंजन ने चारों को साढ़े तीन साल की सजा सुनाकर तीन तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की सजा

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने चारों पर तीन तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश में लिखा है कि सजा के बाद चारों द्वारा अगर जुर्माना जमा नहीं जाता है। तो उनको 15-15 दिन की और सजा भुगतनी पड़ेगी। सजा सुनाने के बाद उनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है।



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