संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Tue, 22 Aug 2023 10:54 PM IST
कासगंज। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सुधाकर राय के न्यायालय ने बहनोई को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी दो सालों को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
अलीगढ़ निवासी रवि कुमार को 5 जून 2023 को उसके ग्राम अहरौली निवासी ससुरालीजन ने धोखे से घर पर बुला लिया। उसके घर आने के बाद ससुरालीजन उसे ससुराल में रहकर ही काम काज करने के लिए दबाव बनाने लगे। उसके साले आनंद,, सचिन, भारत, मुकुल के लगातार दिए जाने रहे दबाव से वह परेशान रहने लगा। उसने अपने घर फोन करके इस बारे में जानकारी दी तथा एक दो दिन में लौट आने को बोला। उत्पीड़न से तंग आकर उसने 11 जून की रात को अपनी ससुराल की लेट्रिन में आत्महत्या कर ली। इस मामले की प्राथमिकी आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में दर्ज कराई गई। आरोपी सचिन व भारत ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद