संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Tue, 03 Oct 2023 11:19 PM IST

कासगंज। धान की फसल खेतों में तैयार है। किसान धान की फसल की कटाई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन धान की कटाई पर प्रशासन की भी नजर है। कंबाइन हार्वेस्टर से मशीन से जो किसान धान की फसल की कटाई करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए कृषि विभाग से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कटाई करने पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।कंबाइन हार्वेस्टर मशीन से धान की कटाई के दौरान फसल के अवशेष खेत में रह जाते हैं। इन अवशेषों को किसान जला देते हैं। जिससे एनजीटी के के निर्देशों का उल्लघंन होता है। साथ ही पर्यावरण के दूषित होता है, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या स्ट्रा रेक के साथ बेलर के बिना चलते हुए मिलेंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चत की जाएगी।

प्रशासन मशीन को सीज करेगा और कंबाइन स्वामी के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवा कर ही छोड़ा जाएगा। बताया गया कि कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगना जरूरी है। इसके अलावा किसानों को फसल की कटाई सही तरीके से करानी होगी। जिलाधिकारी सुधा वर्मा ने इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं होगा। इसके लिए स्वीकृति लेने के बाद ही कटाई का कार्य किया जा सकेगा। अनुमति पास जारी करने की जिम्मेदारी उप कृषि निदेशक महेंद्र सिंह को अधिकृत किया गया है। उनके द्वारा पास जारी करने से पूर्व इस बात की जांच की जाएगी, कि कंबाइन के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगा हो व कंबाइन के साथ एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है जो अपनी देख रेख में कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई का कार्य संपादित कराएंगे।



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