संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Thu, 26 Oct 2023 11:39 PM IST

कासगंज। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूजित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सुधाकर राय के न्यायालय ने मारपीट करने के चार दोषियों को एक-एक साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सजा को सदाचार की परिवीक्षा में परिवर्तित कर दिया।

सुन्नगढ़ी के ग्राम बस्तोली निवासी रजवेश 13 अक्तूबर 2010 को सुबह लगभग 5:30 बजे शौच करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के ही हरिपाल, देव सिंह, हेम सिंह, शैतान सिंह मिल गए। रजवेश के साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज कर दी। लोगों के आने पर चारों मौके से भाग गए। चारों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना कर पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट ने चारों को दोषी माना। कोर्ट ने धारा 323 के तहत चारों को एक एक साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच सौ पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने चारों की सजा एक साल की परिवीक्षा में परिवर्तित कर दी। कोर्ट ने 50 -50 हजार रुपये के बंधपत्र पर छोड़ने के आदेश दिए। चारों दोषी अपने बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो दो जमानती परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष पेश करेंगे।



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