रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में अदालत ने थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गांव पलिया निवासी करुआ उर्फ राधेश्याम, अरुण कुमार और उमेश कुमार तीनों भाइयों को दोषी माना। एडीजे 6 ने आजीवन कारावास के साथ 1.20 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।

थाना फतेहाबाद में दर्ज केस के अनुसार गांव पलिया निवासी राज बहादुर ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि गांव के निवासी आरोपी करुआ उर्फ राधेश्याम, अरुण कुमार और उमेश कुमार से जमीन को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही थी। 23 अप्रैल 2001 को आरोपियों ने परिजन संग मिलकर उनके बेटे को घेर लिया। उसे गाली-गलौज देने लगे। 

विरोध पर लाठी डंडों से पीटा। शोर सुनकर स्थानीय लोग बचाने आए तो आरोपियों ने बेटे को गोली मार दी। इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 1 अगस्त 2001 को आरोपी करुआ को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 

आरोपी मुरारी, अशोक और विजय में आत्म समर्पण किया। अदालत ने साक्ष्यों के आधार तीनों भाइयों को दोषी माना। मुकदमे के विचारण के दौरान आरोपी मुरारी और अशोक की मौत हो गई। विजय को संदेह के लाभ में बरी कर दिया।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *