संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

Updated Mon, 07 Aug 2023 12:10 AM IST

कासगंज। सत्र न्यायाधीश सै माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने युवती को अगवा करने के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।

विलरख राठ हमरीरपुर निवासी अंकित एवं उसके पिता व बहन ग्राम कैंडी में ईंट भट्ठा पर पथाई का काम करते हैं। गुलाब निवासी राठ हमीरपुर भी भट्ठे पर पथाई का काम करता है। 15 अप्रैल 2023 को दोपहर को जब अंकित अपनी झोंंपड़ी पर आया तो उसकी बहन संतोषी झुग्गी में नहीं थी। घर का सामान बिखरा हुआ था। घर से 27 हजार रुपये नगद व सोने चांदी के आभूषण गायब मिले। इस मामले में भट्ठा मालिक राजू एवं गुलाब के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। आरोपी राजू ने अपनी अग्रिम जमानत क लिए कोर्ट में अर्जी दी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *