संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Fri, 13 Oct 2023 11:47 PM IST
कासगंज। जिला सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने हत्या के प्रयास से आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
सहावर के ऊंजा गांव निवासी पप्पू 5 अगस्त 2023 को रात लगभग 7.30 बजे के करीब डेयरी पर दूध देकर वापस लौट रहा था। जब वह शिवराज के घर के पास पहुंचा तो वहां पहले से घात लगाए गांव के दिनेश, राजबहादुर, हरिओेम ने उस पर जानलेवा हमला किया। हरिओम ने जैसे ही उस पर सरिया से बार किया वह घर की तरफ भागा, इस दौरान राजबहादुर ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया और दिनेश ने कुल्हाड़ी से सिर पर जान से मारने की नियत से वार किया। इस हमले में पप्पू गंभीर रूप से घायल हुआ। उसकी चीख पुकार सुनकर अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। इस पर आरोपी मौके से भाग गए। पप्पू के भाई ने कुमर पाल ने इस घटना के बाबत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें सभी को नामजद किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी दिनेश ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी, जिसे सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने खारिज कर दिया।