वर्तमान में शहर में होटल, रेस्टोरेंट, नर्सिंग होम, अस्पताल, एक्सरे सेंटर, पैथोलॉजी समेत नाै श्रेणी के कारोबार के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेने की अनिवार्यता है। इन्हें पंजीकरण व रिन्यूवल के लिए हर साल एक हजार से 12 हजार रुपये तक अदा करने होते हैं।



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