आगरा। 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शाहगंज के शिव नगर गाटर वाली गली निवासी शाहिद उस्मानी को दोषी पाया। एडीजे-28 ने साक्ष्य के आधार पर दोषी को 20 साल कारावास और 56 हजार रुपये के दंड की सजा सुनाई।



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