पुलिस रिकार्ड में जाति का उल्लेख हो या फिर क्षेत्र विशेष में लगे जाति आधारित साइन बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन स्तर से जिला मुख्यालयों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही वाहनों पर जाति लिखने पर सर्वप्रथम हिदायत दी जाएगी। दोबारा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा कमिश्नरेट में इस संबंध में तीनों जोन के डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज से वाहनों की चेकिंग की जाएगी।
पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस रिकार्ड में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो से सीसीटीएनएस में इससे संबंधिक कालम हटाने के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। थाना पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि मुकदमे में जाति का उल्लेख नहीं किया जाए। एससी-एसटी एक्ट के मामले में छूट रहेगी।