शासन के निर्देश के बाद तीनों जोन के डीसीपी को पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी किया है। इसके साथ ही मुकदमे में भी जाति नहीं लिखी जाएगी।


Agra Police to Enforce HC Orders: Caste-Based Signboards Removed, Vehicle Marking Prohibited

वाहनों पर लिखी जाति
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी



विस्तार


 पुलिस रिकार्ड में जाति का उल्लेख हो या फिर क्षेत्र विशेष में लगे जाति आधारित साइन बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन स्तर से जिला मुख्यालयों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही वाहनों पर जाति लिखने पर सर्वप्रथम हिदायत दी जाएगी। दोबारा नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगरा कमिश्नरेट में इस संबंध में तीनों जोन के डीसीपी, एसीपी और थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज से वाहनों की चेकिंग की जाएगी।

loader

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस रिकार्ड में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो से सीसीटीएनएस में इससे संबंधिक कालम हटाने के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई चल रही है। थाना पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि मुकदमे में जाति का उल्लेख नहीं किया जाए। एससी-एसटी एक्ट के मामले में छूट रहेगी।

 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *