Aligarh Municipal Corporation Dog Cat License

कुत्ता बिल्ली
– फोटो : प्रतीकात्मक

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बिना नगर निगम के लाइसेंस के घर में कुत्ता और बिल्ली रखना भारी पड़ सकता है। अब नगर निगम की टीमें घर-घर जाकर जांचेंगे कि कुत्ता और बिल्ली का लाइसेंस बनवाया गया है या नहीं। अगर लाइसेंस नहीं मिलता, तो पालतू पशु के स्वामी पर 5000 जुर्माना लगेगा और पशु को भी जब्त कर लिया जाएगा। 

18 मार्च को नगर आयुक्त ने डॉग लाइसेंस की समीक्षा करते हुए कम लाइसेंस बनवाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अगले 15 दिन आवासीय कॉलोनी, अपार्टमेंट, मोहल्ले में टीमें भेज कर घरों में पालतू कुत्ता और बिल्ली का लाइसेंस जांचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेकिंग में बिना लाइसेंस मिलने पर पशुपालक के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाई करने को कही है।

नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया कि नगर निगम द्वारा लगातार कैंप आयोजित कर पालतू कुत्ता और बिल्ली का पंजीकरण कराए जाने की व्यवस्था की गई, परंतु पशु स्वामी अभी भी अपने पालतू जानवर का लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं। पालतू पशु का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नगर निगम की टीम गठित की गई हैं, जो घर-घर जाकर पंजीकरण करने के साथ-साथ पालतू कुत्ता व बिल्ली के पालने की जानकारी भी जांचेंगे।

उन्होंने बताया कि कुत्ता-बिल्ली पालक अगर 31 मार्च तक अपने पालतू पशु का पंजीकरण नहीं कराते, तो स्वामी पर 5000 रूपये का जुर्माना लगेगा और पशु भी जब्त किया जाएगा। नगर निगम सभी डॉग्स शो व वेटरिनरी क्लिनिक पर भी नजर बनाए हुए हैं, यहां पर भी रेंडम चेकिंग की जाएगी। नगरीय क्षेत्र में 133 पशु प्रेमी ने कुत्ते का पंजीकरण कराया है। पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया विदेशी बड़ी जाति पर 600, विदेशी छोटी जाति के 500 और देशी नस्ल के पालतू जानवर का 200 रूपये पंजीकरण शुल्क है।



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