इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण अर्जी पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अंतिम अवसर है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल पुनरीक्षण अर्जी पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को 48 घंटे के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह अंतिम अवसर है।
वहीं, कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को भी प्रत्युत्तर हलफनामा दायर करने का अंतिम अवसर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने जामा मस्जिद संभल की प्रबंधन समिति की ओर से दाखिल अर्जी पर दिया है।
बता दें कि सिविल न्यायालय संभल ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की है। इस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगा दी। साथ ही सभी प्रतिवादियों से जवाब मांगा था।
एएसआई ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। सोमवार को एएसआई के वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए फिर से समय मांगा। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई बार एएसआई को जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए समय दिया गया है।
अब आखिरी बार 48 घंटे का समय दिया जा रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच मई की तिथि नियत की है।