गौरीगंज (अमेठी)। अवैध कोचिंग व स्कूलों के संचालन पर अंकुश लगाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अफसरों की टीम गठित की है। सभी पंजीकृत कोचिंग सेंटर के संचालकों को नोटिस जारी कर निर्धारित शुल्क जमा कर सात दिन में पंजीकरण व नवीनीकरण कराने को कहा गया है।माध्यमिक शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान सिर्फ सात कोचिंग सेंटर ही वैध है। इसके अतिरिक्त 11 की समय सीमा पूरी हो चुकी है, ऐसे में अब नवीनीकरण कराना होगा। इसके अतिरिक्त मुख्यालय के साथ ग्रामीण अंचलों में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं।
कोचिंग की आंड़ में कई संचालक विद्यार्थियों से शुल्क लेकर हाईस्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिए गैर जिले में नामांकित करने की बात कहकर शोषण करने में जुटे हैं।
शैक्षिक सत्र 2023 -24 में बोर्ड परीक्षा के दौरान ऐसे कई मामले माध्यमिक शिक्षा विभाग के पास आए, जिनमें संचालकों ने पैसा लेने के बावजूद पंजीकरण नहीं कराया। जिले में अवैध कोचिंग सेंटरों को बंद करवाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है।
सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी आशुतोष मिश्र ने ऐसे संस्थानों के संचालक/निदेशक/प्रबंधकों को पत्र जारी किया है। पत्र में तीन वर्ष पूर्व पंजीकृत संस्थानोंं की अवधि बीत जाने का उल्लेख करते हुए तत्काल सभी को निर्धारित शुल्क जमा करने व पंजीकरण कराने को कहा है। एएओ ने संचालित कोचिंग सेंटरों का पंजीयन व नवीनीकरण कराने की बात कहते जांच के लिए ब्लॉकवार अफसर नामित किया है।
एएओ ने जांच टीम को प्रतिदिन क्षेत्र में संचालित कोचिंग सेंटर/स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए शासन की ओर निर्धारित मानकों के साथ ही पंजीकरण की जांच करने को कहा है। राजकीय/ सहायता प्राप्त/वित्त विहीन इंटर कॉलेज के भवन/परिसर को कोचिंग के लिए अवैध करार दिया है। जांच टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद सभी अवैध कोचिंग संचालकों के खिलाफ केस दर्ज करवाने की चेतावनी दी गई है।