संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Tue, 30 May 2023 12:01 AM IST
गौरीगंज (अमेठी)। अमेठी कस्बे में 2017 में विवाहिता की मौत के मामले में कोर्ट ने पति, सास व ससुर को दोषी करार दिया है। आरोप सिद्ध होने के बाद मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी।
सुल्तानपुर नगर कोतवाली के खैराबाद निवासी शीतला प्रसाद की पुत्री आरती की शादी अमेठी के चौक कस्बे निवासी अभिषेक अग्रहरी उर्फ शालू के साथ 14 दिसंबर 2014 को हुई थी। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर आरती को परेशान किया जाता रहा। 30 जनवरी 2017 को ससुरालीजनों ने आरती की हत्या कर दी। हत्या के बाद पति अभिषेक, ससुर सुरेंद्र अग्रहरी तथा सास किरण अग्रहरी के खिलाफ देहज हत्या का केस दर्ज कराया।
दर्ज केस की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अंकुर शर्मा ने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई करते हुए तीनों को आरती की हत्या को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के सरकारी अधिवक्ता दान बहादुर वर्मा ने बताया कि सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तीनो आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुये जेल भेज दिया गया। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाह पेश किए गये। कोर्ट ने पति अभिषेक अग्रहरी, ससुर सुरेंद्र अग्रहरी तथा सास किरण अग्रहरी को दोषसिद्ध किया है। आज तीनों को सजा सुनाई जाएगी।