संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Sat, 28 Oct 2023 12:52 AM IST
अमेठी। छेड़खानी के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है।
एसपी डॉ. इलामारन जी ने बताया कि पीपरपुर थाने में वर्ष 2019 में छेड़खानी और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया था। विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक श्रीनाथ यादव ने करते हुए छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
केस की सुनवाई के दौरान साक्ष्य, गवाहों के बयान व दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस पूरी होने के बाद शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट ने तीनों पर आरोप सिद्ध होने के बाद सजा सुनाई है। मामले में आरोपी मो. साजिद, अकील उर्फ वकील तथा राजबाबू को पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष के कैद की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड भी लगाया गया है।
