संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Wed, 01 Nov 2023 12:32 AM IST
अमेठी। कमरौली थाने में दर्ज छेड़खानी के मामले में मंगलवार को आरोपी को सात साल की सजा सुनाई गई है। एसपी डॉ. इलामारन जी ने बताया कि कमरौली थाने में वर्ष 2022 में शिवरतनगंज थाने के लौली गांव निवासी कन्हैयालाल के खिलाफ छेड़खानी व पॉक्सो का मुकदमा दर्ज हुआ था।
केस की विवेचना तत्कालीन दरोगा रवींद्र प्रताप सिंह ने करते हुए पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया था। आरोप पत्र जमा होने के एक साल में ही कोर्ट ने सजा सुनाई। सुल्तानपुर एएसजे-12/ पाॅक्सो कोर्ट ने साक्ष्य, गवाहों के बयान व अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी कन्हैयालाल को छेड़खानी व पाॅक्सो का मुजरिम करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 21 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संवाद