संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
Updated Thu, 10 Aug 2023 11:44 PM IST
अमेठी। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में बृहस्पतिवार को न्यायालय ने तीन आरोपितों को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
एसपी डॉ. इलामारन जी ने बताया कि 27 अप्रैल 2018 को एक महिला ने पीपरपुर थाने में नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच करके पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। विशेष अभियान के दौरान प्रकरण की विशेष पैरवी की गई।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बृहस्पतिवार को एएसजे तृतीय सुल्तानपुर ने फैसला सुनाया है। इसमें रमेश, दिलीप और गोविन्द को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद