संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी

Updated Sat, 02 Dec 2023 12:58 AM IST

अमेठी। छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को एसीजेएम सुल्तानपुर कोर्ट ने एक को दोषी मानते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

जामो थाने में 2019 में सोनू सहित दो लोगों पर एक महिला ने घर में घुस कर नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने का केस दर्ज कराया था। मामले की जांच के बाद तत्कालीन दरोगा शिवशरण वर्मा ने आरोपपत्र दाखिल किया। मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी के बाद कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई। गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सोनू को छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट का दोषी माना है।

न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 6,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, दूसरे आरोपी मोनू को गाली-गलौज करने का दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने सजा सुनाई। एसपी डॉ इलामारन जी ने सजा सुनाए जाने की पुष्टि की है।



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