संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी

Updated Sat, 19 Aug 2023 12:26 AM IST

सुल्तानपुर। हर्ष फायरिंग के मामले में आरोपी इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने पूर्व विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। धनपतगंज थाने के दरोगा सुशील कुमार ने 14 जून 2021 को इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू की बहन अर्चना सिंह के खिलाफ हर्ष फायरिंग करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना में पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह को भी आरोपी बना दिया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने नौ जून को पूर्व विधायक व उनकी बहन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसी मामले में शुक्रवार को पूर्व विधायक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अदालत ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर उन्हें रिहा कर दिया।



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