अमेठी। मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस निलंबन का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई संभावित है। इधर, सीएमओ ने इस मामले में हुई कार्रवाई के बारे में स्टैंडिंग काउंसिल को रिकार्ड भेज दिए हैं। अब सभी की निगाहें न्यायालय के फैसले पर पर टिकी हुई है।

कोतवाली क्षेत्र मुसाफिरखाना के गांव पांडेय का पुरवा मजरे रामशाहपुर निवासी अनुज शुक्ल की पत्नी दिव्या शुक्ला की मौत के मामले में मुंशीगंज स्थित संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इमरजेंसी, ओपीडी समेत अन्य सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। एक ओर मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं अस्पताल के 400 से अधिक कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में है।

संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के हायर अथॉरिटी के निर्णय के क्रम में अस्पताल के सीओओ अवधेश शर्मा की ओर उच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गई है। अपील दाखिल होने के बाद संजय गांधी अस्पताल प्रकरण की सुनवाई डबल बेंच करेगी। ट्रस्ट के प्रशासक मनोज मुट्टू ने बताया कि अस्पताल को जिले में सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का सम्मान मिला है, वहीं सुविधाओं एवं संसाधनों के साथ चिकित्सीय सेवाओं के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है।

बताया कि जब यहां हमें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला तो हम लोग हाईकोर्ट की शरण में गए हैं। अपना पक्ष रखते हुए अपील की गई है। बुधवार को सुनवाई की डेट लगी है। ट्रस्ट की अध्यक्ष सोनिया गांधी के प्रतिनिधि केएल शर्मा ने बताया कि संजय गांधी अस्पताल में कांग्रेस के ही लोगों का नहीं, बल्कि सभी का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इलाज होता है। कहा कि अस्पताल जैसे संस्थान पर तो राजनीति ना करो। शासन एवं प्रशासन की ओर से 90 दोनों का समय देते हुए नोटिस जारी की गई थी। जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। लेकिन 24 घंटे में ही कार्रवाई किया जाना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कोर्ट में अपील की गई है।

पुलिस ने शुरू की जांच

मरीज की मौत के बाद दर्ज मुकदमे की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। मंगलवार को मामले के विवेचक ने अस्पताल पहुंचकर जानकारी हासिल की है। मरीज के इलाज से संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किया।

सीएमओ डॉ. अंशुमान सिंह का कहना है कि संजय गांधी अस्पताल के मामले में स्टैंडिंग काउंसिल ने अब तक हुई कार्रवाई का रिकार्ड मांगा था, उसे दे दिया गया है।



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