
कॉरिडोर का प्रारूप
– फोटो : अमर उजाला
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वृंदावन के श्रीबांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण का मामला एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया है। उप्र शासन ने हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिसमें अपील की है कि कॉरिडोर को मंदिर फंड से न बनाने के आदेश का हाईकोर्ट रिव्यू करे। कॉरिडोर की जमीन का अधिग्रहण और निर्माण मंदिर फंड से ही बनाने की अनुमति दी जाए, ताकि निर्माण पूरा होने के बाद इसे मंदिर में सम्मिलित किया जा सके। मंदिर प्रबंधन भविष्य में इसका संचालन कर पाए। प्रकरण की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।
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