
मौलाना तौकीर रजा
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बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ शहर का माहौल खराब कराने व दंगा भड़काने के प्रयास में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए दाखिल की गई याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। इससे मौलाना को बड़ी राहत मिली है।
मानव अधिकार संरक्षण मंच के अध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र पाल गुप्ता ने मौलाना तौकीर रजा खां पर आरोप लगाया था कि बीती नौ फरवरी को उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। जिस कारण शहर में बवाल की स्थिति पैदा हो गई। जबकि शहर में धारा 144 लगी हुई थी। इस मामले में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी लेकिन पुलिस ने मौलाना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की।
