
पर्वत सिंह बादल उरई (ब्यूरो चीफ जालौन)✍🏻 (उरईजालौन)उरई: जालौन जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा सामान्य वर्ग एवं अनु० जाति शादी अनुदान योजना का संचालन http://shadianudan.upsdc.gov.in के माध्यम से किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने हेतु शादी के 90 दिन पहले से 90 दिन बाद तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। योजनान्तर्गत आय सीमा शहरी क्षेत्र में रू0 56,460/- तथा ग्रमीण क्षेत्र में 46,080/- है। आवेदन करते समय वर-वधू के आधार कार्ड, आवेदक का आय, जाति, बैंक खाता तथा आधार कार्ड अनिवार्य है।
अतः इच्छुक पात्र लाभार्थी उपर्युक्त साइट पर ऑनलाईन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।