Arrest warrant issued for two accused in poisonous liquor case

जहरीली शराब
– फोटो : अमर उजाला

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देश-प्रदेश में लंबे समय तक सुर्खियों में रहे अलीगढ़ जिले के बहुचर्चित जहरीली शराब कांड के तीन मुकदमे निर्णय की दहलीज पर पहुंच गए हैं। 6 अप्रैल को दो मुकदमों में निर्णय की स्थिति बनी। मगर आरोपियों के गैर हाजिर होने के चलते अदालत ने दोनों आरोपियों के गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। अब पुलिस को 9 अप्रैल को हर हाल में इनको हाजिर करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं एक अन्य मुकदमे में 8 अप्रैल की तारीख लगा कर दोनों आरोपियों को तलब किया है। बता दें कि शराब कांड के सभी चिह्नित 29 मुकदमों का ट्रायल एडीजे-आठ अशोक भारतेंदु की अदालत में चल रहा है। 

ये हुई तीनों मुकदमों में प्रक्रिया

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर के अनुसार लोधा थाने के दो मुकदमे जिनमें से एक में पवन उर्फ पिंटू निवासी जिरौली डोर व दूसरे में धर्मेंद्र निवासी जिरौली डोर आरोपी हैं। दोनों मुकदमों में आरोपियों से अवैध शराब, गुड इवनिंग ब्रांड के रेपर, ढक्कन आदि बरामद होने का आरोप है। ये गिरफ्तारी घटना के बाद नौ जून 2021 को हुई थी। दोनों मुकदमों का ट्रायल पूरा हो चुका है। शनिवार को निर्णय की तैयारी थी। मगर दोनों आरोपियों के गैर हाजिर होने के चलते अदालत ने गिरफ्तारी आदेश जारी करते हुए वारंट जारी कर दिए और मंगलवार की नौ अप्रैल तारीख नियत कर दी। 

एडीजीसी के अनुसार पुलिस को इन्हें 9 अप्रैल को पेश करने के आदेश दिए हैं। इसी तरह तीसरा मुकदमा जवां का है, जिसमें 1 जून 2021 को जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपियों में शामिल घोषित शराब माफिया मुनीष शर्मा निवासी जवां व उनके भांजे बुलंदशहर निवासी आकाश की गिरफ्तारी हुई थी। इनसे भी अवैध शराब, ढक्कन, सील, रेपर, स्कार्पियो कार आदि बरामद हुई थी। इस मुकदमे में दोनों आरोपी अदालत में हाजिर हुए। जिसमें अदालत ने सोमवार की तारीख लगाते हुए दोनों को फिर से तलब किया है। बता दें कि मुनीष पर इस कांड में रासुका तक की कार्रवाई हुई थी।



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