Azam Khan and Barkat Ali convicted in fourth case of Dungarpur, sentence pronounced after some time

आजम खां
– फोटो : संवाद

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रामपुर के डूंगरपुर बस्ती केस के एक और मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने फिर झटका दिया है। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया है। सजा आज सुनाई जाएगी।

सपा नेता आजम खां के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में अलग- अलग 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।

इसमें से तीन मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में सपा नेता को सात साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।

इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने आजम खां व ठेकेदार को दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में सपा नेता आजम खां व ठेकेदार बरकत अली को कल सजा सुनाएगा। 

क्या है मामला

डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में 13 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी,जिसमें आरोप लगाया था कि तत्कालीन सीओ आले हसन, दरोगा फिरोज खां, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस के जेई परवेज आलम ने छह दिसंबर 16 की सुबह बस्ती में पहुंचे और उनसे मकान खाली करने को कहा।

आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। साथ ही उसकी वाशिंग मशीन, सोना,चांदी व पांच हजार रुपये लूटकर ले गए। विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खां का भी नाम शामिल किया गया था। इस मुकदमे में जानलेवा हमला और डकैती के भी आरोप लगे हैं।



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