Badaun youth sentenced for kidnapping and raping a teenage girl

कारावास
– फोटो : dummy picture

विस्तार


अलीगढ़ के पालीमुकीमपुर क्षेत्र से किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में बदायूं के युवक को 20 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो तृतीय वीरेंद्रनाथ पांडेय की अदालत से सुनाया गया है।

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी द्वय संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार, घटना 10 अप्रैल 2020 की रात की है। वादी मुकदमा के अनुसार, उसकी 14 वर्षीय बेटी गांव की महिला के साथ जंगल में शौच के लिए गई थी। इसके बाद वह नहीं लौटी। संबंधित महिला से पूछा गया, मगर उससे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मामले में उजागर हुआ कि महिला व उसका पति किसी युवक से उनकी बेटी की बात कराते थे। उसे अगवा कराने में इन्हीं का हाथ है। 

मुकदमे के आधार पर पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। इसमें विपिन कुमार निवासी करियावैन जरीफ नगर, बदायूं का नाम सामने आया। बयानों में उसने बताया कि उसकी मुलाकात महिला ने एक शादी में कराई थी। तभी से किशोरी बात करती थी। घटना वाले दिन विपिन उसे गांव के बाहर मिला और अपनी बहन के घर ले गया। वहां से नोएडा ले गया और कई दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध पर पीटा भी गया। मामले में चार्जशीट दायर की गई। सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर विपिन को बीस वर्ष कैद व अठारह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *