
प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : amar ujala
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बहराइच शहर में बिना नक्शा पास कराए संचालित किए जा रहे दो होटल व तीन शांपिग मॉल को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट की इस कार्रवाई से ऐसे लोगों में हड़कंप मच गया है जो नियमों के विपरीत होटल व शापिंग कांप्लेक्स संचालित करने का काम कर रहे हैं। सभी पर आरोप है कि इनके यहां पार्किंग का भी इंतजाम नहीं है। इन सभी को कई बार नोटिस जारी होने के बाद भी ध्यान नहीं दिया तो अब यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
शहर में विभिन्न इलाकों में स्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य किये जाने व समुचित पार्किंग व्यवस्था न होने के मामले में पहली बार बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को धराशायी करने की बात कही है। यह जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सिविल लाइन स्थित होटल पाल, भारत संचार निगम लिमिटेड के निकट स्थित होटल रेजेन्सी, इन्दिरा स्टेडियम के निकट स्थित टेन्डस, डिगिहा तिराहा स्थित मेगा शॉप व सिटी कार्ट मॉल को धराशायी करने का आदेश पारित किया गया है। अब आदेश के बाद जल्द ही इन पांचों प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो सकती है।
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बिना नक्शा के होटल व मॉल की भरमार
भले ही पांच व्यवासायिक प्रतिष्ठानों पर को धराशायी करने का आदेश जारी किया गया हो लेकिन शहर में बिना मानचित्र व पार्किग इंतजाम के चलने वाले ऐसे तमाम प्रतिष्ठान है। कई होटल, लॉज, शांपिग मॉल व बड़ी बड़ी इमारते हैं जो नक्शे के बिना ही संचालित की जा रही है। ऐसे में अब अन्य लोगों के खिलाफ भी शिकंजा कसा जा सकता है। इसको लेकर ऐसे लोग अपने बचाव के लिए जुगाड़ लगाने में भी जुट गए हैं।
सिटी मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर का कहना है कि शहर में बिना मानचित्र व पार्किंग व्यवस्था के संचालित हो रहे पांच व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को धराशायी करने का आदेश जारी किया गया है। जो भी होटल व मॉल बिना नक्शा बने हैं उनके खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई होगी।
