अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह

Updated Wed, 23 Oct 2024 07:06 PM IST

मामला प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र का है। मोहम्मद मुस्लिम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि 2021-22 में चकिया तिराहे से असद कालिया, उमर, अतीक के गनर ऐहतेशाम करीम आदि उसे जबरन गाड़ी में बैठकर अतीक के ऑफिस ले गए।


Bail application of Mafia Atiq's henchman Asad Kalia rejected, accused of demanding extortion of Rs 5 crore

अतीक अहमद-अशरफ। फाइल फोटो
– फोटो : अमर उजाला

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जिला अदालत ने पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद असद उर्फ असद कालिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश जिला जज संतोष राय की अदालत ने डीजीसी क्रिमिनल गुलाब चंद्र और आरोपियों के अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर दिया।

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मामला प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र का है। मोहम्मद मुस्लिम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि 2021-22 में चकिया तिराहे से असद कालिया, उमर, अतीक के गनर ऐहतेशाम करीम आदि उसे जबरन गाड़ी में बैठकर अतीक के ऑफिस ले गए। वहां उन्होंने देवघाट वाली जमीन अतीक के बेटों उमर, अली के नाम बैनामा करने व पांच करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग करते हुए जान से मारने का प्रयास किया था।



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