Bail of many accused including those accused of firing in AMU rejected

अदालत का फैसला

विस्तार


अलीगढ़ के जिला जज संजीव कुमार की अदालत ने एएमयू में फायरिंग के दौरान मेडिकल छात्र के जख्मी होने की घटना के आरोपी सहित कई आरोपियों की जमानत खारिज की हैं। दुर्घटना के मुकदमे में दोषी को सजा सुनाई गई।

डीजीसी फौजदारी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार 13 अगस्त 2023 को चंडौस क्षेत्र में दौरऊ मोड़ के पास गांव भगवानपुर निवासी राहगीर उमेश की गोली मारकर हत्या में पंकज जादौन की, अकराबाद में 20 अक्टूबर को हुए हत्याकांड में नंदनी उर्फ किट्टू की, सिविल लाइन क्षेत्र में अगस्त में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या में जान मोहम्मद की, सिविल लाइन के एएमयू में फायरिंग में मेडिकल छात्रा को गोली लगने के मामले में महताब आलम की, सासनीगेट क्षेत्र में मारपीट व दुष्कर्म के मामले में पुष्पेंद्र सिंह उर्फ सीटू, मीना देवी, मछला देवी, अमन व सागर की, सिविल लाइन क्षेत्र में एएमयू के सेंटेनरी गेट के पास फायरिंग के मामले में अनस उर्फ अहद की, खैर क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में सरला उर्फ सरोज की, अतरौली में दहेज हत्या के मामले में शिवम व हेमलता की, जीआरपी के मारपीट के मामले में विकास कुमार की, चंडौस के हमले के मामले में बृजमोहन सारस्वत की, सासनीगेट के दहेज हत्या के मामले में सनी की, सिविल लाइन में बैंक की संपत्ति के दुरुपयोग में अवनीश कुमार शर्मा की जमानत अर्जी खारिज की गई है। 

दुर्घटना के मुकदमे में दोषी को सुनाई सजा

चंडौस क्षेत्र में दुर्घटना के मामले में दोषी को एक वर्ष कैद व दो हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमे के अनुसार हरेंद्र कुमार को आरोपी बनाया गया। जिसमें पुलिस ने हरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अब हरेंद्र को सजा सुनाई गई है।



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