बांक से बालिका पर हमले करने के आरोपी की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। हमले में बालिका के पैर की अंगुली कट गई थी। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।


Bail plea of accused of cutting finger of a minor rejected

कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला



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मथुरा के कोसीकलां के गोपाल बाग में बांक से 11 वर्षीय लड़की की अंगुली काटने वाले आरोपी की जमानत अर्जी बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने खारिज कर दी।

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एसपी देहात सुरेश चंद रावत ने बताया कि कोसीकलां थाना क्षेत्र के गोपाल बाग निवासी महिला इंद्रासन ने 13 जुलाई 2025 को विजय शंकर और रमाशंकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 11 जुलाई की सुबह 7.30 बजे दोनों दोनों भाई लाठी और बांक लेकर आए और गाली गलौज करने लगे। 

 



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