बांक से बालिका पर हमले करने के आरोपी की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। हमले में बालिका के पैर की अंगुली कट गई थी। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

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