Banda: Five accused sentenced to life imprisonment after 17 years in a double murder case

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

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शहर में 17 वर्ष पहले नशेबाजी को लेकर हुए दोहरे हत्याकांड में पांच को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांचों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा होगी। मामले में दो दोषियों को दोषमुक्त करार दिया गया।

कैलाशपुरी मोहल्ला निवासी निरंजन शुक्ला ने थाना कोतवाली नगर में 19 सितंबर 2007 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनका पुत्र भुवनेंद्र अपनी ननिहाल गिरवां थाना क्षेत्र छिबांव गांव में था। 17 सितंबर 2007 को सौरभ धुरिया निवासी मोहल्ला छावनी शहर ग्राम छिबांव निवासी भुवनेंद्र को बाइक पर बैठाकर ले गया था। जब उनका पुत्र घर नहीं आया तो उसकी तलाश शुरू हुई। एक मोबाइल नंबर पर भुवनेंद्र की हत्या की जानकारी दी गई। बताया गया कि शव मोहल्ला खांईपार स्थित खेत में पड़ा है। परिजन मौके पर पहुंचे तो भुवनेंद्र के साथ ही खेत में सुनील निवासी बन्योटा का शव भी वहीं पड़ा था।



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