बरेली के सूफी टोला स्थित सपा नेता सरफराज वली खान और राशिद खां के मैरिज हॉल पर दो दिन से चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आदेश के बाद बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के अफसर बुलडोजर और एक पोकलेन लेकर दोपहर वापस लौट गए।
सपा नेता सरफराज वली खान और राशिद खां पर आरोप है कि वह 26 सितंबर को शहर में हुए बवाल के सूत्रधार आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के करीबी हैं। अवैध निर्माण के आरोप में सरफराज के ऐवान-ए-फरहत और राशिद के गुड मैरिज हॉल के खिलाफ 12 अक्तूबर 2021 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हुआ था।
कहा-आजादी से पहले बना था मैरिज हॉल
सपा नेता सरफराज वली खान का मैरिज हॉल उनकी पत्नी फरहत जहां के नाम पर है। सरफराज ने कहा कि हमारे बिल्डिंग की ईंटें 1942 और 1946 की हैं। बिल्डिंग तब बनी थी जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। मैं सपा सरकार में हज कमेटी का सदस्य था। अब इस वक्त हमारा जमाना तो है नहीं… जिसका जमाना है वो जो चाहे कह और कर सकते हैं। कहा कि मौलाना तौकीर रजा खान से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। अब वह हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाएंगे।
बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि प्राधिकरण विधिसम्मत तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा था। हम न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। मैरिज हॉल संचालक हाईकोर्ट जाएंगे तो प्राधिकरण भी अपना पक्ष ठोस तथ्यों के साथ रखेगा।
