बरेली शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा व उसके 11 अन्य साथियों के खिलाफ एक और मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें पुलिस टीम पथराव व फायरिंग करने और पेट्रोल बम फेंकने का आरोप है। मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की गई थी। 26 सितंबर को बवाल के बाद उसी दिन कोतवाली समेत पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज किए गए थे। 

मठ चौकी प्रभारी विक्रांत तोमर ने जो मामला दर्ज कराया था, उसमें मौलाना तौकीर रजा, नदीम खां और मोहम्मद रईस को नामजद किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद तौकीर रजा, नदीम, रईस के अलावा फैजुल नवी, आरिफ, अनीस, अफजाल, मुनीर शाफिल, फरहत, नफीस और फरहान के नाम खोलकर शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस पर हमला व बवाल की धाराएं लगाई गई हैं।

दो मुख्य मामलों में तीन दिन में दाखिल करनी है चार्जशीट 

बवाल से संबंधित मुख्य दो मुकदमे कोतवाली व बारादरी थानों में लिखे गए थे। इसके अलावा कोतवाली समेत अन्य थानों में आठ सामान्य मामले दर्ज किए गए थे। सामान्य मामलों में आदर्श विवेचना 60 दिन में पूरी कर चार्जशीट या एफआर लगानी होती है, वहीं गंभीर मामलों में यह अवधि 90 दिन तक होती है। चूकिं बवाल के 60 दिन पूरे होने में तीन दिन बचे हैं। इसलिए कोतवाली व अन्य संबंधित थानों की पुलिस बाकी मामलों में चार्जशीट लगाने में जुटी है। मुख्य दोनों मामलों की चार्जशीट में अभी सयम लग सकता है। 

सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि बवाल संबंधी मामलों में तेजी से चार्जशीट लगाई जा रही है। विवेचनाएं कुछ समय पूर्व ही पूरी कर ली गई थीं। फिलहाल उनका परीक्षण चल रहा था। निर्धारित समय में ही कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। 



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