बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने फाइक एन्क्लेव में नदीम और आगा के मकान को अवैध करार देते हुए दोनों के नाम नोटिस जारी किया है। इसमें 13 अक्तूबर को मकान सील किए जाने की बात लिखी है। उससे पहले मकान खाली करने की हिदायत दी गई है। इस नोटिस के मद्देनजर सोमवार को दोनों भवनों को सील किए जाने का अंदेशा था, लेकिन शाम तक बीडीए की टीम मौके पर नहीं पहुंची। फिलहाल, बारादरी थाना पुलिस ने दोनों नोटिस तामील करा दिए हैं। अब 14 अक्तूबर को सीलिंग की जा सकती है।
फाइक एन्क्लेव में कब्रिस्तान के पीछे रोड नंबर नौ के मकान संख्या 503 का मालिक नदीम को बताया गया है। नोटिस के मुताबिक, बीडीए की स्वीकृति के बिना 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल बनाकर भवन का आवासीय इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे लेकर बीडीए ने नौ अक्तूबर को नगर नियोजन विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत नदीम के खिलाफ वाद दायर किया है।
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इसी तरह फाइक एन्क्लेव में बने संस्कार एन्क्लेव में आगा ने 105 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर भूतल और प्रथम तल का निर्माण कराया है। भवन का आवासीय इस्तेमाल किया है। इस मामले में भी वाद दायर किया गया है।