Big decision of UP electricity department: Connection will have to be given in 3 days in urban areas, 7 in mu

बिजली
– फोटो : अमर उजाला

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बिजली कनेक्शन के लिए जनता को अब अधिकारियों या कर्मचरियों का चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। शहर से लेकर गांव तक के बिजली उपभोक्ताओं को अब तय समय सीमा में बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य कर दिया गया है। उप्र पॉवर कारपोरेशन ने प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत नए विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में नया आदेश लागू कर दिया है। इसके तहत बिजली कनेक्शन के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। नए नियम के तहत अब नगर निगम वाले शहरी क्षेत्रों में जहां तीन 3 दिन में कनेक्शन देना होगा, वहीं, नगर पालिका वाले शहरों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 दिन में कनेक्शन देना अनिवार्य होगा।

बता दें कि इससे पहले बड़े शहरों में सात दिन व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिन के भीतर कनेक्शन दिए जाने की व्यवस्था लागू थी। अब चूंकि विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। जिसमें नए बिजली कनेक्शन देने की समय सीमा को नए सिरे से तय किया गया है। केन्द्र ने मेट्रोपोलिटिन शहरों में 3 दिन, नगर पालिका वाले क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में कनेक्शन देने की व्यवस्था सभी प्रदेशों में लागू करने के निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने कनेक्शन देने के नए समय सीमा को यूपी में भी लागू किया है।

इसे लेकर उपभोक्ता परिषद काफी लंबे समय से मांग कर रहा था कि केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून प्रदेश में लागू किया जाए। पावर कॉरपोरेशन ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि वितरण मेन के विस्तार या नए स्टेशनों को शुरू करने की जरूरत हो तो वितरण निगमन द्वारा ऐसे विस्तार या शुरुआत के तुरंत बाद 90 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे परिसर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगा।



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